निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन
निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन
आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद बीएसए जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद एक जुलाई तक बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा के सचिव आशीष कुमार गोयल ने शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी थी।
आरटीई एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों को उनके यहां आठवीं तक हर कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिला देना होता है। इस साल कुछ बदलावों के साथ दाखिले के लिए शासनादेश 25 फरवरी को जारी किया गया था। इसमें दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए महज दो दिन का वक्त मिलने के कारण सिर्फ 40 फॉर्म ही आए।
‘अमर उजाला’ ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। इस पर विभा द्वारा आवेदन करने की अंतिम तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 28 फरवरी के बजाय अब चार चरण में जिलाधिकारी निशुल्क दाखिलों को अनुमति देंगे।
अंतिम तिथि खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते दाखिले से मना
शासनादेश में साफ किया गया है कि अंतिम तारीख का हवाला देकर निजी स्कूल बच्चे को निशुल्क दाखिले से मना नहीं कर सकते। आरटीई के मुताबिक, बच्चा पूरे साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला देना स्कूल की जिम्मेदारी है। नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन नए सत्र की शुरुआत से पहले ही हो जाए।

Comments
Post a Comment
Ask me anything here...