GROUP MARRIAGE SCHEME

GROUP MARRIAGE SCHEME, राजस्थान सामूहिक विवाह एंव अनुदान योजना, सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक योजना 



सामूहिक विवाह एंव अनुदान योजना क्या है :-      

राज्य में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने, विवाह में होने वाले अपव्यव को कम करने के लिए आर्थिक अनुदान देने, बाल विवाह एंव दहेज़ जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने यह योजना चलाई है

यह अनुदान सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले ऐसे संगठन व संस्थाओ को दिया जाता है जो एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 एंव अधिकतम 500 जोड़ो का सामूहिक विवाह आयोजित करते है |


सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति:-



  1. सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति की अनिवार्यता:-    किसी भी संस्था द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है |
  2. सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति :- कोई भी संस्था जब भी सामूहिक विवाह आयोजित करेगी वह अनुमति हेतु प्रपत्र-1 के अंतगर्त सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित विवाह आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करेगी तथा प्रस्तुत किये गए आवेदन प्रपत्र की एक प्रति पर रसीद प्राप्त करेगी| 
  3. सामूहिक विवाह आयोजन हेतु शर्ते :-किसी भी सामूहिक विवाह आयोजन के लिए निम्न शर्तो की पालना आवश्यक होगी :-
    •  सामूहिक विवाह में वे ही विवाह मान्य होंगे जिनमे लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी
    • विवाह स्थल का विवरण-विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़े और संभावित मेहमानों की संख्या के आधार पर विवाह स्थल की उपयुक्तता अर्थात विवाह स्थल का क्षेत्रफल , वैवाहिक स्थल पर समुचित खुला स्थान है या नहीं, विवाह स्थल पर वाहनों के आवागमन एंव पार्किंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी |
    • सुविधाएँ- विवाह में भाग लेने वाले व आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए पानी, बिजली सौचालायो, और सफाई आदि की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी|
    • आकस्मिक परिस्थितयो का निवारण:-किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन सुविधा एंव अन्य सहायता तुरंत उपलब्ध कराये जाने का प्रबंध,वैवाहिक स्थल पर तुरंत आकस्मिक वाहन जैसे अग्निशमन सेवाएँ, एम्बुलेंस वाहन आदि पहुँच सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी|
    • किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थल पर सार्वजनिक वाहनों या व्यक्तियों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा अथवा शांति भंग होने की संभावना नहीं हो|   
     
सक्षम अधिकारी अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन की उपयुक्त जाँच और स्वम् के स्तर से संतुष्टि के पश्चात् एसे सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति प्रपत्र-2 में प्रदान करेंगे  अनुमति प्रपत्र-2 की प्रति निम्न को दी जावेगी 

सम्बंधित संस्था द्वारा सम्बंधित कार्यालयों , निकायों अधिकारियो को सूचित करना:-

संस्था आयोजन हेतु अनुमति मिलने के तुरंत पश्चात 2 दिवस में क्षेत्र के -
  • प्राधिकृत अधिकारी
  • पुलिस अधीक्षक 
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद् 
  • तहसीलदार
  • थानाधिकारी , पुलिस थाना
  • विकास अधिकारी
  • प्रभारी चिकित्सा अधिकारी , PHC/CHC
  • विवाह पंजीयन अधिकारी 

  • अग्निशमन सेवा अधिकारी को पूर्ण विवरण सहित जिसमे विवाह स्थल का पूर्ण पता , संपर्क व्यक्ति की विगत और टेलेफोन नंबर सहित सुचना देगा| 
विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण व विवाह पंजीयन अधिकारी की उपस्थिति:-

संस्था यह सुनिश्चित करेगी की उक्त आयोजन में संपन्न विवाहों के पंजीकरण हेतु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतगर्त समस्त दस्तावेज विवाह पंजीयन आवेदन के साथ सलंग्न कर दिए गए है सामूहिक विवाहो में विवाह पंजीयन स्थल पर ही किया जाएगा |



सामूहिक विवाह के लिए अनुदान :-

  1. अनुदान के लिए पात्रता:-   (1) कोई भी संस्था जो सामूहिक विवाह का आयोजन करती है, वह यदि इच्छुक हो , तो इन नियमो के अंतगर्त अनुदान प्राप्त कर सकेगी       (2) इन नियमो में अनुदान हेतु वे ही विवाह मान्य होंगे जिनका पंजीयन नियम 9 के अनुसार करा लिया गया हो तथा वर या वधु में से कोई एक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो | 
  2. अनुदान की सीमा:- इस योजना के अंतगर्त  निम्न प्रकार से अनुदान राशी की सीमा निर्धारित की गयी   है                                                                                               


    • इन नियमो के अंतगर्त अनुदान रुपये 18000/- प्रति जोड़ा अथवा राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित अनुदान राशी के आधार पर देय होगा 
      • प्रति जोड़ा अनुदानित राशि 18000/- रूपये में से विवाह आयोजन के दिन वधुओ को अंतरिम भुगतान स्वीकृति आदेश के रूप में राशि  रुपये 10000/- के चैक डी.डी. का प्रारूप मुख्यमंत्री बधाई सन्देश के साथ वितरित किया जाएगा तथा राशि 10000/- का हस्तान्तरण लाभार्थी के खाते में सीधे ही IFMS के माध्यम से किया जावेगा | विवाह आयोजन पश्चात् 15 कार्यदिवस की अवधि में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लाभार्थी के खाते में सीधे ही IFMS के माध्यम से शेष राशि 5000/- का हस्तानान्तरण किया जावेगा | संस्थाओ द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र 15 दिवस तक नहीं दिए जाने पर प्रकरण स्वत: ही निरस्त माना जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा | 
      • संस्था को विवाह आयोजन हेतु प्रति जोड़ा स्वीकृत राशि रूपये 3000/- के आधार पर कुल मान्य विवाह(जोड़े) हेतु राशि देय होगी |
    • किसी संस्था को सामूहिक विवाह के लिए एक वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान राशि रूपये 15 लाख अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संसोधित राशि से अधिक देय नहीं होगी |

अनुदान के  लिए आवेदन :-  इन नियमो के अंतगर्त अनुदान की इच्छुक संस्था ऐसे आयोजन के कम से कम 10 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र-3 में, दो प्रतियों में सक्षम अधिकारी को साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजो के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी 

  1. वर-वधु के आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 
  2. वर या वधु के राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
  3. वधु के बैंक खाता पास बुक की फोटो प्रति 
  4. विवाह पंजीयन आवेदन
  5. अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो अथवा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जावे

अनुदान की स्वीकृति एंव भुगतान:- 

 संस्था द्वारा अनुदान के लिए प्रपत्र-5 प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल पर उसी समय किया जावेगा तथा नियमानुसार पूर्ण पाए जाने पर अन्तिम स्वीकृति जारी कर जोड़ो को सावधि/चैक/डी.डी. या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अनुदान का भुगतान किया जावेगा | तत्पश्चात अवशेष सावधि/चेक/डी.डी. के दस्तावेज निरस्त कर शेष राशि को बजट मद में पांच कार्य दिवस में जमा करवा दिया जाएगा |

संस्था को अनुदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान प्रक्रिया के तहत अन्तिम स्वीकृति जारी होने के उपरांत 7 दिवस में अनिवार्यत: किया जावेगा|


अधिक जानकारी के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करे

राजस्थान सामूहिक विवाह एंव अनुदान नियम 2018
राजस्थान सामूहिक विवाह एंव अनुदान नियम 2018




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