जिला दण्डाधिकारी द्वारा 16 प्रकरणों में 6 -6 माह के जिला बदर के आदेश
ग्वालियर। जिला दण्डाधिकारी अनुराग चौधरी ने 16 प्रकरणों में 6- 6 माह के लिए जिला बदर करने तथा एक प्रकरण में एक लाख रूपए के प्रतिभूति बंधक पत्र से बाउण्डओवर किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी न्यायालय के माध्यम से जारी आदेश के अनुसार जिन 16 प्रकरणों में 6-6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं उनमें जगदीश उर्फ सुल्ले पुत्र नक्का उर्फ हरगोविंद थाना जनकगंज, बाबी उर्फ अमर दीप पुत्र सुरेन्द्र थाना माधौगंज, भूरा जाटव पुत्र मोतीराम जाटव थाना हजीरा, आकाश जाटव पुत्र पुरूषोत्तम जाटव थाना पड़ाव, अनवर खान पुत्र लल्ला उर्फ शरीफ खां थाना उटीला, भीम उर्फ चरन सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह थाना हजीरा, सतेन्द्र पुत्र पानसिंह गुर्जर थाना झांसी रोड़, नवीन उर्फ बल्लू परिहार पुत्र आदिराम परिहार थाना पनिहार, बैजनाथ राठौर पुत्र रामप्रकाश राठौर थाना हजीरा, राजू उर्फ नाती पुत्र महाराज सिंह कुशवाह थाना बहोड़ापुर, टिल्ला उर्फ गिरधारी पुत्र पोषण सिंह तोमर थाना गिजौर्रा शामिल हैं।
इसके साथ ही जल्ले उर्फ जहान सिंह पुत्र रमेश सिंह राजावत थाना गोला का मंदिर, बंटी उर्फ नितिन पुत्र केदार जाटव थाना पड़ाव, लखन पुत्र नारायण कोली निवासी रॉक्सी पुल थाना माधौगंज, परमान सिंह तोमर पुत्र मुन्नासिंह थाना हजीरा, तहसीलदार पुत्र वैधराम निवासी ग्राम बिल्हेटी थाना बिजौली तथा पप्पू उर्फ पदम सिंह बंजारा पुत्र रंजीत बंजारा थाना बिलौआ को 6-6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी अनुराग चौधरी ने रामकिशन जैसवाल पुत्र श्रीराम जैसवाल थाना जनकगंज को एक लाख रूपए के प्रतिभूति बंधक पत्र से बॉण्डओवर करने की कार्रवाई के आदेश भी पारित किए हैं।
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