//आदेश// कमांक Q 1/670202020-2 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 2020 /


कमांक Q 1/670202020-2 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2020 द्वारा राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में, नोबेल कोरोना वायरस (कोविड 19) व उसरो जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 14.04.2020 तक अवकाश घोषित करते हुये उक्त अवधि में उक्त समस्त सस्थाओं में कार्यरत शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई थी । सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक साप्रवि/कोविड/165/2020. दिनांक 20.04.2020 के अनुकम में लोंकडाऊन अवधि दिनांक 03.05. 2020 तक बढ़ाये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :


1. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-04/2019/20-2, दिनांक 04.03.2020 द्वारा विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 01 मई से 16 जून तक तथा शिक्षकों के लिये दिनांक 01 गई से 09 जून तक के लिये घोषित किया गया था। वर्तमान में लॉकडाऊन के कारण अध्यापन कार्य दिवस प्रभावित हुये हैं इसके दृष्टिगत उक्त आदेश दिनांक 04.03.2020 के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि संबंधी अंश को संशोधित करते हुये विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिये इसे दिनांक 01 मई से 07 जून, 2020 नियत किया जाता है ।


यदि विद्यालयों द्वारा इस बीच कोई ऑनलाईन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई हों अथवा यदि वे ऐसी गतिविधियां प्रारंभ करना चाहें तो लॉकडाऊन/ग्रीष्मावकाश के दौरान इन्हें जारी/प्रारंभ कर सकेंगे । ऑनलाईन अध्यापन हेतु अभिभावकों तथा छात्रों पर इस संबंध में किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा तथा कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जायेगी । ऑनलाईन अध्यापन करा रहे विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो विद्यार्थी परिस्थितिवश इन ऑनलाईन कक्षाओं मे भाग नहीं ले पा रहे हैं. उनके अध्यापन की प्रतिपूर्ति लोंकडाऊन समाप्त होने के पश्चात् अतिरिक्त कक्षायें लगाकर की जाये ।


विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2020 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे । oup -20


T(के.कै. द्विवेदी) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग


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