POST-MATRIC SCHOLARSHIP FOR MINORITY STUDENT
POST-MATRIC SCHOLARSHIP FOR MINORITY STUDENT, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति, मुस्लिम सिख इसाई बोद्ध जैन पारसी इत्यादि छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति
उद्देश्य:-
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक scholarship का उद्देश्य अल्पसंख्यक कम्युनिटी के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि उनको उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हो सके |
स्कोप:-
राज्य व केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजि SECONDARY SCHOOL/COLLEGE/UNIVERSITY, इत्यादि में कक्षा 11 व 12 में अध्यनरत व POLYTECHNICS AND OTHER COURSES के इत्यादि के छात्रों को इस योजना के पात्र बनाये गए है |
पात्रता:-
छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं
या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की है और जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से माता-पिता / अभिभावक रु 2 लाख से अधिक नहीं हैं।
छात्रवृति का बंटवारा:-
मुस्लिम, सीख, ईसाई, बोद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 के सेक्शन 2 के तहत अल्पसंख्यक कहलाते है उपरोक्त कम्युनिटी 2014 में अधतन कर संसोधित लिस्ट है | कुल 5 लाख छात्रवृति वितरिट किए जाने का लक्ष्य है जिसमे FRESH और RENEWAL है
चयन प्रक्रिया:-
नवीन छात्रवृति:-
नवीन छात्रवृति का मतलब है की छात्र/छात्रा ने पिछली कक्षाओ मे छात्रवृति नहीं प्राप्त की है | जैसा कि एक वर्ष में उपलब्ध अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित और सीमित है , चयन के लिए वरीयता देना आवश्यक है। चयन भार अंकों के बजाय गरीबी को दिया गया है (आवेदक को पैरा -11 (ii) के अनुसार आय प्रमाण पत्र जमा करानाआवश्यक है) यदि आवेदको की आय एकसमान है तो वरीयता जन्म दिनाँक के आधार पर दी जाएगी |
नवीनीकरण छात्रवृति :-
नवीनीकरण के मामलों के लिए कोई मेरिट सूची नहीं है | वो आवेदक जिन्होंने पिछली कक्षा 50 प्रतिशत अंको से उतिर्ण की है ( same institute व same course मे ) और आवेदन सभी लेवल पर सत्यापित हो जाये तो छात्रवृति मिल जाएगी|
छात्रवृति के लिए शर्ते:-
- यह छात्रवृति कक्षा XI और XII में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ पॉलिटेक्निक सहित इस स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं,आईटीआई, और अन्य पाठ्यक्रम भी इस मे शामिल है
- छात्र के माता-पिता / अभिभावक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी से जारी किया गया एक आय प्रमाण पत्र आवश्यक है
- 18 वर्ष के छात्र/छात्रा द्वारा स्वप्रमाणित community certificate आवश्यक है यदि छात्र/छात्रा 18 वर्ष से कम आयु का है तो माता-पिता की तरफ से देना होगा
- एक परिवार से दो से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी (इस मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यकों के लिए सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए लागू है )
- नवीकरण छात्रवृति के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान एक स्कूल / संस्थान से दूसरे स्कूल / संस्थान मे प्रवास (migrattion) की अनुमति नहीं है
- यदि कोई छात्र झूठे बयान द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, तो उस छात्रवृत्ति को रद्द कर दिया जाएगा और छात्रवृत्ति की राशि को संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को किसी अन्य योजना के तहत लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
आवशयक दस्तावेज:-
- छात्र की फोटो
- संसथान द्वारा जारी किया गया सत्यापित फॉर्म
- आय प्रमाण पत्र
- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट
- वर्तमान कक्षा की फीस रसीद
- छात्र के नाम से बैंक खाता प्रूफ
- मूल निवास
APPLY कैसे करे:-
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति के लिए अप्लाई करने के लिये विभाग की वैबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा | ऑनलाइन अप्लाई करने के लिये क्लिक करे
योजना कि अन्तिम तिथि कब है:-
दोस्तो इस योजना कि अन्तिम तिथि 30 NOVEMBER 2021 है
बैंक खाते से संबन्धित दिशा निर्देश:-
- फॉर्म भरते समय छात्र/छात्रा बैंक को सावधानी पूर्वक SELECT करे |
- बैंक खाता संख्या समय भरते समय सावधानीपूर्वक भरे और सम्पूर्ण संख्या भरे |
- बैंक खाता संख्या गलत या वैध नहीं पाये जाने जाने पर छात्रवृति APPROVED होने के बावजूद छात्रवृति CANCEL हो जाएगी
- छात्रवृति के दौरान छात्र/छात्रा केए बैंक खाता ACTIVE होना आवश्यक है |
- बैंक खाता छात्र/छात्रा के हि नाम होना आवश्यक है |
- अधिक जानकारी के लिये विभाग की वैबसाइट पर जाये

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