1 जून से कर्मचारियों की घटेगी सैलरी| बढ़ेगा पी एफ मोदी सरकार नया श्रम कानून होगा लागू|new pf law salery

 1 जून से कर्मचारियों की घटेगी सैलरी| बढ़ेगा पी एफ मोदी सरकार नया  श्रम कानून होगा लागू

1 जून से कर्मचारियों की घटेगी सैलरी| बढ़ेगा पी एफ मोदी सरकार नया  श्रम कानून होगा लागू



आपके काम के घंटों से लेकर आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ में भी  बड़ा बदलाव एक अप्रैल से होने वाला था, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि एक जून से मजदूरी संहिता लागू हो सकती है।  इससे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी घटेगी। यहां तक कि कंपिनयों की बैलेंसशीट भी प्रभावित होगी। 


भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसद होंगे


वेज (मजदूरी) की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसद होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।


  कर्मचारियों की घटेगी सैलरी, बढ़ेगा PF और ओवरटाइम का मिलेगा फायदा, जानें कब मोदी सरकार लागू करेगी नया श्रम कानून


कर्मचारियों की घटेगी सैलरी, बढ़ेगा PF और ओवरटाइम का मिलेगा फायदा, जानें कब मोदी सरकार लागू करेगी नया श्रम कानून


आपके काम के घंटों से लेकर आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ में भी  बड़ा बदलाव एक अप्रैल से होने वाला था, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि एक जून से मजदूरी संहिता लागू हो सकती है।  इससे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी घटेगी। यहां तक कि कंपिनयों की बैलेंसशीट भी प्रभावित होगी। 

भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसद होंगे

वेज (मजदूरी) की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसद होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

काम के घंटे 12 घंटे बदलने का प्रस्ताव

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं।

इसलिए वेतन घटेगा और पीएफ बढ़ेगा

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर-भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलेरी के 50 फीसदी से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक-होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी।

रिटायरमेंट की राशि में होगा इजाफा
नए कानून से लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी।  ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। उच्च-भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी। क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंसशीट भी प्रभावित होगी।

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