मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की पूरी जानकरी ( योजना क्या है , योजना के लाभ , दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन कैसे करे )

मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की पात्रता - 

इस योजना में गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले समस्त बीपीएल राशन कार्ड धारी परिवारों व अन्त्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत 2 लड़कियों के विवाह करने पर विभाग दुवारा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है जिसमे लड़कियों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चहिये | 

मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में देय लाभ 

  1. अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 31000 /- , 10 वी पास होने पर 41000/-, एवं स्नातक पास होने पर 51000 /- प्रतिएक पुत्री के विवाह पर देय है 
  2.  अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसख्यक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के  बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवारों आस्था कार्डधारी परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं व विशेष योग्यजन की  लड़कियों के विवाह पर 21000 /- , 10 वी पास होने पर 31000/-, एवं स्नातक पास होने पर 41000 /- प्रतिएक पुत्री के विवाह पर देय है 
  3. महिला खिलाड़ियों के स्वय के विवाह पर 21000 /- , 10 वी पास होने पर 31000/-, एवं स्नातक पास होने पर 41000 /- प्रतिएक पुत्री के विवाह पर देय है
  4. पालनहार का लाभ लेने वाली लड़कियों को 21000 /- , 10 वी पास होने पर 31000/-, एवं स्नातक पास होने पर 41000 /- प्रतिएक पुत्री के विवाह पर देय है

मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज 

  1. विवाह प्रमाण पत्र 
  2. राशन कार्ड आवेदन के माता या पिता का  
  3. योजना का भरा हुआ आवेदन फॉर्म 
  4. बीपीएल कार्ड ( यदि आवेदक बीपीएल में हो तो )
  5. अनुशंषा पत्र 
  6. शपथ पत्र 
  7. आवेदक की बैंक पास बुक 
  8. आवेदक का जाति प्रमाण  पत्र 
  9. आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  10. स्कूल की अंक तालिका वर व वधु दोनों की 
  11. जन्म प्रमाण पत्र वर-वधु दोनों का ( अंकतालिका भी लगा सकते है )
  12. जन आधार कार्ड आवेदक का 
  13. आधार कार्ड वर-वधु दोनों के 
  14. विधवा माता की पुत्री के लिए पुर्नविवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र ( पार्षद का )
  15. विधवा माता की पुत्री के लिए पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र 
  16. विधवा माता की पुत्री के लिए आवेदक का पेंशन प्रमाण पत्र 
मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में आवेदन के अन्य नियम 
  1. आवेदक के मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड से जुड़े हुए हो 
  2. जन आधार कार्ड एव आधार कार्ड में आवेदन व वर-वधु का नाम एक सामान हो 
  3. विधवा माता के २५ वर्ष से अधिक आयु का पुत्र होने पर आवेदन नहीं कर सकते है 
  4. लाभ १८ वर्ष से अधिक आयु की 2 लड़कियों के विवाह पर ही मिलेंगे 
  5. शादी की दिनांक से ६ माह तक ही आवेदन कर सकते है 
मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे 

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन ईमित्र किओस्क से ही किया जा सकता है ईमित्र  से आवेदन से पहले ईमित्र कीओस्क सभी दस्तावेज की जाँच करेगा उसके बाद स्कैन कर अपने कंप्यूटर में सेव कर देगा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन से पहले आवदेक को ईमित्र पर होना जरुरी है समस्त दस्तावेज मूल स्कैन कर अपलोड होंगे आवेदन किस प्रकार किया जाता हिअ उसके लिए आप निम्न वीडियो देख सकते है इसमें आपको सम्पूर्ण जानकारी मिल जाएगी 


आवेदन के बाद समाज कल्याण विभाग के दुवारा जाँच की जाएगी अगर जाँच में सही पाए जाने पर पैसे आवेदन के बैंक खाते  में भेज दिए जाएगे 
तो दोस्तों ये थी राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग की मुख़्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना व इसके आवेदन का तरीका 


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