भारतीय संविधान की 12 अनुसूची का वर्णन (Description of 12 Schedule of Indian Constitution)


भारतीय संविधान की अनुसूची (Schedule of Indian Constitution) - 
भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूची है जिसमें देश से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद हैं भारत का संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है। संविधान राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों के लिए ढांचा है, दोस्तों आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूची का वर्णन (Schedules of Indian Constitution in Hindi) देखेगे


भारतीय संविधान की 12 अनुसूची का वर्णन (Description of 12 Schedule of Indian Constitution)
01. प्रथम अनुसूची (First Schedule) -
• इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्यह बनाया गया
• संविधान के 62 वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है

02. द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) - 
• इसमें भारत राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन  और भत्ते का उल्लेख किया गया है

03. तृतीय अनुसूची (Third Schedule) -
• तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) द्वारा पद- ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख क्या गया 


04. चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) -
• चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है

05. पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) -
• पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है

06. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) - 
• छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है

07. सांतवी अनुसूची (Seventh Schedule) -
• इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसमें तीन सूचियाँ है- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची

I. संघ सूची (Union List) - इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है
II. राज्य सूची (State List) -  इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है
III. समवर्ती सूची (Concurrent List) - इसके अन्तचर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है


08. आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) -
• आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आंठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं

09. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) -
• नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है | 
• संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई

10. दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) -
• इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
• दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी


11. ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule) -
• इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं
• ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है

12. बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) -
• इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं
• बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है

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