बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना Online Apply

  Post Title:- Bihar Krishi Input Anudan Yojana Online Apply 2021 (BKIAY)

Short Details:-  इस पोस्ट के जरिये आपको बता रहें कि, Bihar Krishi Input Anudan Yojana का लाभ कौन, किस प्रकार लें सकते हैं और इसे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा राज्यों के किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए शुरू किया गया हैं। इस योजना के द्वारा राज्य के जिन किसानों की फसलें बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं या उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ हैं, उन किसानों को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 13,500 रूपये की अनुदान धनराशि प्रदान करेंगी। इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना2021 के अंतर्गत राज्य  औरंगाबाद, भागलपुर, गया, बक्सर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, कैमूर, पटना, पूर्वी चंपारण वैशाली और समस्तीपुर हैं। 
 

Bihar Krishi Input Anudan Yojana (BKIAY)

Bihar Krishi Input Anudan Yojana Online Apply 2021

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बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना Online Apply

  • किसान से पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए। 
  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • खेती के दस्तावेज 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • किसान के पास एलपीसी/जमीन रसीद/ वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र होना चाहिए। 
  • वहीं बटाईदार के पास वास्तविक खेतिहर+स्वयं भू -धरी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संग्लन करना जरूरी हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की नई अपडेट 
वर्ष 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ अधिक होने के कारण प्रभावित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में भेजा जायेगा जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 
  • 30 जिलों के 265 प्रभावित प्रखंडों के 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं 17 जिलों के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों में खाली जमीन से क्षति प्रतिवेदित हैं। इन पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लें सकते हैं। 
  • बाढ़ से क्षति एवं खाली भूमि के कारण हुई क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
1 सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर 
2. वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर 
3. परती जमीन के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर 
4. शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर  
यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम सो डेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा, किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रूपये अनुदान दिया जाएगा। 
कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रेयत एवं गैर रैयत किसान को दिया जाएगा। बाढ़/ अतिवृष्टि एवं परती भूमि से हुई क्षति से प्रभावित सभी प्रतिवेदित जिले, प्रखंड एवं पंचायत के रेयत एवं गैर-रैयत किसान भाई / बहन इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन कर सकते हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ 
 
  • योजना का नाम- कृषि विभाग 
  • राज्य- बिहार सरकार द्वारा 
  • लाभार्थी- राज्य के किसान 
  • आवेदन की प्रकिया- ऑनलाइन 
  • आवेदन करने की तिथि- 05 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक
  • ऑफिसियल वेबसाइट- https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
  • किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर- 1800-180-1551 
 
 
महत्वपूर्ण तिथि
 
आवेदन शुरू होने की तिथि:- 05-11-2021 
आवेदन की अंतिम तिथि- 25-11-2021 Extend

3229 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 265 प्रभावित प्रखंडों से सनंधित 30 जिलों की सूची :-
  • 1. भोजपुर  2. नालंदा   3. पटना   4. बक्सर   5. भभुआ   6. गया   7. सारण 
  • 8. जहानाबाद   9. सिवान   10. गोपालगंज   11. पूर्वी चम्पारण   12. मुजफ्फरपुर 
  • 13. पश्चिमी चम्पारण   14. वैशाली   15. सीतामढ़ी   16. दरभंगा   17. मधुबनी
  • 18. बेगूसराय   19. मुंगेर   20. शेखपुरा   21. लखीसराय   22. खगड़िया   23. भागलपुर 
  • 24. सहरसा   25. सुपौल   26. मधेपुरा   27. पूर्णिया   28. कटिहार   29. अररिया   30. समस्तीपुर 
 
2131 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 149 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 17 जिलों की सूचि:-
  • 1. बक्सर   2. सारण   3. गोपालगंज   4. नालंदा   5. मुजफ्फरपुर   6. पश्चिमी चम्पारण 
  • 7. पूर्वी चम्पारण   8. सीतामढ़ी   9. वैशाली   10. दरभंगा   11. मधुबनी 
  • 12. बेगूसराय   13. समस्तीपुर   14. खगड़िया   15. सहरसा   16. कटिहार   17. अररिया

 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 
कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/krishi/Home.html पर दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतो की सूचि DBT पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

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