छह महीने के लिए यूपी में लगा हड़ताल पर प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

UP : अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं सर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश

छह महीने के लिए यूपी में लगा हड़ताल पर प्रतिबंध, अधिसूचना जारी


योगी सरकार ने यूपी में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।


 आपको बता दें इसी साल मई में यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान कोरोना संकट जारी था। सीएम योगी ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी।


क्या है एस्मा एक्ट और किन लोगों पर होता है लागू

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनयिम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया था। एम्सा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है। इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं। इस एक्ट को पिछले साल यूपी सरकार ने लागू किया था, जिसे नवंबर पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।



यूपी में अगले छह महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल (Government Employee Strike) नहीं कर सकेगा. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने छह महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है. सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा. पूरी तरह सरकारी के साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी भी हड़ताल (UP Strike) नहीं कर सकेंगे. इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने आदेश जारी किए हैं.


सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

17 दिसंबर को लखनऊ के केजीएमयू में भी कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था. हड़ताल की खबर से ही KGMU प्रशासन में खलबली मच गई. इलाज के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी. हालांकि शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने कुछ ही घंटों में हड़ताल को वापस ले लिया था. इस तरह से हड़ताल को देखते हुए यूपी सरकार ने अगले छह महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल करने पर रोक लगहा दी है.


6 महीने तक हड़ताल पर लगाई रोक

यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं सर सकेगा. यह आदेश अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है. लगातार सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है.  यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. ऐसे हालात में कर्मचारियों की हड़ताल का असर सरकार पर भी पड़ेगा. वहीं चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं. यही वजह है कि सरकार ने 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है.

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