Up news: यूपी के इस जिले में 12 मार्च तक इकट्ठा नहीं हो पाएंगे 4 से ज्यादा लोग
यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मथुरा में प्रशासन ने आगामी 12 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत जिले में कहीं भी पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। निषेधाज्ञा उल्लंघन की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया, निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2022 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है।
इसके अलावा निकट भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं और कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण तेजी से लगातार बढ़ रहा है। आगामी दिनों में गणतंत्र दिवस समेत कई त्योहार हैं। ऐसे में शरारती एवं समाजविरोधी तत्व शांति, कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मथुरा जिले में धारा-144 लागू की जाती है, जो 12 मार्च तक प्रभावी रहेगी।
Comments
Post a Comment
Ask me anything here...