कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की धनराशि की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट प्रेस में तृतीय श्रेणी (बाइंडर पद पर) पर तैनात कर्मचारियों से प्रत्येक माह वेतन वृद्धि धनराशि की वसूली पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सरोज कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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