पश्चिम बंगाल कोयला घोटालाः कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को पत्नी को लेकर सुनाया ऐसा बड़ा आदेश


पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वह एक कथित धन शोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा समन जारी किए जाने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में शामिल होने में विफल रही। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने रुजीरा के खिलाफ वारंट जारी किया, जिनके पति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। मामले में आगे की सुनवाई 20 अगस्त को होगी।ये भी पढ़ेंः सरपंच ने सुनाया तुगलकी फरमान, 2 मटके से ज्यादा पानी लिया तो खैर नहींविशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आरोपी कई समन जारी करने के बावजूद अदालत या जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। पिछले महीने दंपति ने मामले में ईडी के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने दंपति को 21 और 22 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तलब किया था। अभिषेक और रुजीरा बनर्जी ने पहले ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए उन्हें एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। 11 मार्च को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।ये भी पढ़ेंः अपनी शक्ति बढ़ा रहा है ये खूंखार देश, आज फिर किया इतनी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षणयाचिका में कहा गया है कि ईडी ने पहले कोलकाता में याचिकाकर्ताओं से पूछताछ करने का प्रयास भी नहीं किया और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अगर ईडी शहर में उनके पूर्ण कार्यालय में उनसे पूछताछ करती है तो उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने और ईडी को केवल कोलकाता में धारा 50 पीएमएलए के तहत याचिकाकर्ताओं को तलब करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

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