विदेश में रहने वाले व्यक्ति की गवाही कोर्ट में किस प्रकार दर्ज की जाएगी- CrPC 285
ऐसा गवाह न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से अलग रह रहा हैं जैसे की जिले का अलग-अलग होना, राज्य क्षेत्र का अलग-अलग होना या कोई साक्षी विदेश में रहता है तब न्यायालय को किसी आपराधिक मामले में साक्षी की गवाही होना अतिआवश्यक हैं तब न्यायालय कमीशन को कैसे जारी करेगा जानिए।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 285 की परिभाषा
【न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कमीशन जारी करना】
1. अगर साक्षी राज्य क्षेत्र के अंदर अन्य जिले में है तब न्यायालय कमीशन उस स्थानीय अधिकारिता वाले महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
2. अगर साक्षी भारत के अंदर किसी अन्य राज्य क्षेत्र में है जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है तब न्यायालय कमीशन को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भेजेगा।
3. अगर साक्षी भारत से बाहर अन्य देश में है अर्थात विदेश में रह रहा है तब न्यायालय कमीशन भारत सरकार के निर्देश अनुसार उस देश के अधिकारी को भेजेगा जैसा भारत सरकार विनिर्दिष्ट करे।
कुल मिलाकर बात करें तो संहिता की यह धारा भारत सरकार को यह शक्ति देती है कि वह विदेश में रहने वाले साक्षी की गवाही किस प्रकार से न्यायालय को दिलवाएगा यह सरकार पर निर्भर करता है।
:- लेखक बीआर अहिरवार(पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
ALL Credit of this post going to https://www.bhopalsamachar.com
.jpg)
Comments
Post a Comment
Ask me anything here...